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Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan

राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलर पंजीकरण Property Dealer RERA Registration in Rajasthan


Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan 2016 के विनियमन और विकास अधिनियम के तहत, राजस्थान सरकार ने सरकार में रियल एस्टेट Real Estate और आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए नियम Rules and Regulation पेश किए हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, राजस्थान RERA एक स्वस्थ, पारदर्शी, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट बाजार के विस्तार और विकास को बढ़ावा देगा।

Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan

रेरा क्या है?


RERA का पूर्ण रूप रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 है। RERA- Real Estate Regulatory Authority को भारत के अब तक असंगठित और अनियमित रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया था। एक कुशल नियामक के अभाव में, घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच झगड़े और विवादों की घटनाएं बढ़ रही थीं।


2016 का RERA Real Estate Regulatory Authority अधिनियम रियल एस्टेट डेवलपर्स, घर खरीदारों, रियल्टी एजेंटों और रियल एस्टेट क्षेत्र के अन्य हितधारकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। रेरा अधिनियम के लागू होने के बाद, घर खरीदारों द्वारा रेरा अनुमोदित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

500 वर्ग मीटर से अधिक की सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं को संबंधित RERA Real Estate Regulatory Authority अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे प्रत्येक बिल्डर को घर खरीदार को निर्माण की प्रगति के बारे में सूचित करना होगा, समयसीमा का पालन करना होगा और रेरा अधिनियम में बताए गए नियमों का पालन करना होगा।

संपूर्ण रियल एस्टेट उद्योग रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा चलाया जाता है। सरकार ने उद्योग में विश्वास कायम करने के लिए एजेंटों के लिए रेरा पंजीकरण की व्यवस्था की है। बढ़े हुए नियामक ढांचे से रियल एस्टेट बाजार को मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार होगा।

RERA लागू होने के बाद घर खरीदने वालों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है, इससे रियल एस्टेट की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्राहक अब सुरक्षित हैं और अधिक आत्मविश्वास के साथ संपत्तियां खरीद रहे हैं।

लेकिन रियल एस्टेट बाजार को ग्राहकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने में काफी वक्त लगेगा.

लेख राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलर पंजीकरण Property Dealer RERA Registration in Rajasthan पर प्रकाश डालता है।

रियल एस्टेट एजेंट कौन है?


“रियल एस्टेट एजेंट” Real Estate Agent का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो किसी आवास परियोजना में, बिक्री के लिए, अपनी संपत्ति, अपार्टमेंट, या भवन, जैसा भी मामला हो, के हस्तांतरण में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ( Mediator )बातचीत या कार्य कर रहा है।
कोई व्यक्ति या संपत्ति, अपार्टमेंट या भवन, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है और अपने काम या कमीशन या अन्यथा के लिए भुगतान या शुल्क या कोई अन्य शुल्क प्राप्त करता है

इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो जमा करता है, किसी भी तरह से, संभावित खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे से, किसी साइट, अपार्टमेंट या इमारत की बिक्री या खरीद पर बातचीत करते हैं, जैसा भी मामला हो, और इसमें किसी भी नाम पर रियल एस्टेट एजेंट, डीलर, व्यापारी शामिल हैं।

राजस्थान में एजेंट के लिए RERA पंजीकरण के Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan निम्नलिखित फायदे हैं-

  • यह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
  • पंजीकरण बिल्डर के विश्वास और आश्वासन को बनाए रखने में मदद करता है।
  • पंजीकृत एजेंट परियोजना के विवरण से अवगत होते हैं, इससे खरीदार को वर्तमान निर्णय लेने में मदद मिलती है।
  • सभी शिकायतों पर RERA के तहत पंजीकृत एजेंटों द्वारा सीधे विचार किया जाता है।
  • RERA रजिस्ट्रेशन से बिल्डर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है.

RERA पंजीकरण के प्रमुख उद्देश्य ( राजस्थान में संपत्ति डीलर पंजीकरण) Objectives of RERA Registration

  • उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करना
  • विवादों का समाधान स्थापित करके शिकायतों का समाधान करना
  • कानूनों का पालन बढ़ाकर धोखाधड़ी को कम करना
  • रियल एस्टेट एजेंट्स को सही तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य करना और अनावश्यक देरी कम करवाना
  • विशेषज्ञता और निर्माण के उच्च मानक स्थापित कर दक्षता सुनिश्चित करना
  • सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देकर जनता में जागरूकता पैदा करना।
  • प्रमोटर और उपभोक्ता.पर लगाए गए दायित्वों के कारण कार्रवाई में आसानी लाना
  • RERA के आदेशों की अपील सुनने के लिए अपील न्यायालय की स्थापना करना और निर्णय या निर्देश लागु करना

RERA पंजीकरण की प्रासंगिकता यानि ये किन पर लागू होता है ?

  • डेवेलपर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, जिनमे बिल्डर्स, डेवल्पर्स, कांट्रेक्टर, डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन Real Estate Agent Builder Developer Contractor Develoopment Organisation या ऐसी कोई सरकारी एजेंसी जो, भूमि, बिल्डिंग या अपार्टमेंट बेचने के लिए बिल्ड, कंस्ट्रक्ट या डेवेलोप करती है
  • संपत्तियों के प्रकार- Types of Properties : बिक्री के लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक भवनों, आवासों और इमारतों पर लागू होता है ।

लाइसेंस प्राप्त करना How to Obtain RERA License

इन दिनों राज्य सरकार State Government इस प्रकार के Real Estate Business व्यवसाय को चलाने के लिए रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस अनिवार्य दिया गया है। यह लाइसेंस आमतौर पर जिले के डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं. आवेदन Aplication के लिए निकटतम उप-रजिस्टर कार्यालय/नगरपालिका संगठन देखें।

राजस्थान में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी जानकारी और दस्तावेज Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan Necessary Documents to Apply

  1. व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण जिसमें उनका नाम, पंजीकृत पता, व्यवसाय का प्रकार (स्वामित्व, समुदाय, साझेदारी, कंपनी, आदि);
  2. पंजीकरण विवरण (चाहे स्वामित्व, समुदाय, साझेदारी, कंपनी, आदि) जिसमें उप नियम, संगठनात्मक ज्ञापन, संगठन दस्तावेज़ आदि शामिल हों;
  3. यदि एक व्यक्ति है, तो रियल एस्टेट एजेंट की फोटो और अन्य संगठनों के मामले में भागीदारों, निदेशकों आदि की फोटो;
    पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति;
  4. व्यवसाय स्थल के पते के प्रमाण की प्रमाणित प्रति।

रियल एस्टेट एजेंट के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता : Validity of Real Estate Agent Certificate in Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan

प्रदान किया गया पंजीकरण (Real Estate Agent Certificate in Real Estate Agent Registration under RERA) 5 वर्षों के लिए वैध होगा।

रियल एस्टेट पंजीकरण शुल्क: Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan Fees

यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो 10,000/- रुपये या यदि आवेदक एक व्यक्ति नहीं है तो 50,000/- रुपये

रियल एस्टेट बेचने और खरीदने वाले रियल एस्टेट एजेंट RERA पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं जो पूरे राज्य में वैध रहेगा।

विवरण
पंजीकरण शुल्क
यदि व्यक्तिगत 10,000/-
व्यक्तिगत के अलावा 50,000/-
रियल एस्टेट एजेंट व्यक्तिगत के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण: 50,000/-
व्यक्तिगत नहीं: 25,000/-

दंड – Penalty : Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan

  • डिफ़ॉल्ट की स्थिति में एजेंट पर 10,000/- प्रति दिन का जुर्माना लगेगा और रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 9 और 10 के तहत इसे भवन, अपार्टमेंट या की लागत के 5% तक बढ़ाया जा सकता है।
  • यदि एजेंट गलत व्यापारिक व्यवहार करता है, तो उसे 1 वर्ष की कैद हो सकती है।
  • धारा 66 अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि एक साल की कैद या बेची गई इकाई लागत Cost of Unit का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • रेरा अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन धारा 65 के तहत निपटान किया जाता है|
  • पंजीकरण शर्तों के उल्लंघन या पंजीकरण शर्तों में धोखाधड़ी या विकृत पाए जाने की स्थिति में, एजेंटों का RERA पंजीकरण धारा 9(7) के तहत रद्द कर दिया जाएगा।



विशेष:
राज्य में रियल एस्टेट विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 के तहत अपने स्वयं के नियम पेश किए हैं।

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण न केवल एक पारदर्शी और कार्यात्मक वातावरण बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि बाजार को भी रियल एस्टेट एजेंटों और निवेशकों को अपने निवेश के लिए हितधारकों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रेरित करता है।
राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलर पंजीकरण के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है, उस पर प्रकाश डाला गया है।


कैसे करें आवेदन? How to Apply for RERA Registration

  • -आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को आवेदन जमा करना होगा।
  • -व्यक्ति को RERA राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • -दूसरे, उन्हें वेबसाइट से ऑनलाइन पंजीकरण चुनना होगा और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चुनना होगा
  • या रियल एस्टेट एजेंट’ जैसे भी उचित हो ।
  • पंजीकरण टैब चुनें और नागरिक या उद्योग या सरकारी कर्मचारी विकल्प चुनें।
  • -एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आवेदक के पास राजस्थान है। पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें
  • राजस्थान में लागू
  • -अधिकारी या तो आवेदन स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं।
  • -अधिकारी एजेंट का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं

Office in Jaipur : Real Estate Agent Registration under RERA in Rajasthan

अधिक जानकारी के लिए आप जयपुर में निम्न ऑफिस पर संपर्क कर सकते हैं:

RERA राजस्थान कार्यालय का पता
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण,
नगर नियोजन भवन,
जेडीए के पास (रेरा क्वेरी के लिए),
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर – 302015
फ़ोन नंबर 0141-2562666/0141-2561666
ईमेल आईडी: rera@rajasthan.gov.in/complaint.rera@rajasthan.gov.in

RERA के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण,
कमरा नंबर 28,
स्वास्थ्य भवन,
सचिवालय के पीछे (अपील एवं शिकायत के लिए),
सी-स्कीम, जयपुर – 302005

Source: Internet

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